झूठी एफआईआर की सूचना देने पर हुई 7.5 लाख की ठगी
एनसीपी न्यूज़। श्रीनगर/ कोटद्वार। वादिनी श्रीमती शुभ्रा काला पुत्री के0 पी0 काला, निवासी-16, श्रीनगर जनपद पौड़ी गढवाल ने कोतवाली श्रीनगर पर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि अज्ञात व्यक्ति ने वादिनी के खिलाफ मुम्बई पुलिस में एफ0आई0आर0 दर्ज होने व वादिनी को डरा धमकाकर धोखाधड़ी कर वादिनी से रू0 7,50,000/- की धनराशि अपने बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने के सम्बन्ध में दिया गया। इस शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर कोतवाली श्रीनगर पर मु0अ0सं0-28/24, धारा 420 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा आम जनमानस के साथ हो रही इन नवीन प्रकार की धोखाधड़ी की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुये अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी कर घटना का अनावरण करने हेतु प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर को टीम गठित करने हेतु निर्देशित किया गया।
निर्गत निर्देशों को क्रम में गठित पुलिस टीम द्वारा ठोस साक्ष्य संकलन व कुशल सुरागरसी पतारसी कर अथक प्रयासों से उक्त अभियोग में संलिप्त अभियुक्त शंकर लाल सैनी को दिनांक 31.05.2024 को गोकुलपुरा, राजस्थान से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेशकर कर जेल भेज दिया गया है अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस लगातार प्रयासरत है।
*-:अपील:-*
आप सभी से निवेदन है कि आजकल साइबर धोखाधड़ी का नया ट्रेंड़ चल रहा है जिसमें साइबर ठग आमजन को पुलिस थानों में उनके या उनके परिजनों के विरूद्ध एक्सीडेन्ट, मर्डर, ब्लैक मेल आदि मामलों की एफआईआर दर्ज होने की झूठी सूचना देकर ब्लैकमेल कर रहे हैं और उन्हें डरा धमकाकर या इमोशनली ब्लैकमेल कर सेटेलमेन्ट के नाम पर बड़ी रकम अपने खातों में ट्रान्सफर करवा रहे हैं। ऐसे किसी अज्ञात व्यक्ति के कॉल और मेसेज से सावधान रहें और बिल्कुल भी न घबरायें इसकी सूचना तत्काल नजदीकी थाना या साईबर हेल्प लाइन नम्बर-1930 पर दें।
*अभियुक्त का नाम पताः-*
अभियुक्त शंकर लाल सैनी पुत्र श्योपालजी सैनी, निवासी झुझरामठ बाजोर, थाना गोकुलपुरा, जिला शिकार राजस्थान।
*पंजीकृत अभियोगः-*
मु0अ0सं0 28/24, धारा 420/120 बी0 भा0द0वि0 व 66 डी आई0टी0एक्ट
*पुलिस टीमः-*
1. उ0नि0 विजय सैलानी कोतवाली
2. कानि0397 सी0पी0 दीपक कुमार
3. आरक्षी अमरजीत सीआईयू