एसीपी में बदलाव के चलते कर्मचारियों का हो रहा नुकसान
एनसीपी न्यूज़। सुनिश्चित कैरियर प्रोन्यन यानी कि (एसीपी) में बदलाव के चलते कई कर्मचारियों व अधिकारियों को इसका लाभ नही मिल पा रहा है। सरकार के पहले शासनादेश में यह व्यवस्था थी कि 26 साल की सेवा पूर्ण करने के बाद उस कर्मचारी या अधिकारी को पदोन्नति का लाभ मिलेगा, यदि किसी कारणवश उसकी पदोन्नति रूकती है तो उसे उस पद का समान वेतनमान दिया जाएगा। लेकिन नए शासनादेश में यह व्यवस्था की गई है कि यदि पदोन्नति नहीं होती है तो उसको समान वेतनमान की बजाए जो अगला ग्रेड-पे होगा उसका ही लाभ मिलेगा।
कर्मचारियों व अधिकारियों का कहना है कि सरकार को चाहिए कि वह फिर से पुराने शासनादेश को लागू करे, जिससे सभी के साथ न्याय हो सके। कर्मचारियों का कहना है कि कुछ लोगों को तो पुराने शासनादेश के अनुसार लाभ मिल चुका है। जबकि संशोधित शासनादेश के चलते नए लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है जो कि बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह पुराना शासनादेश को लागू करें जिससे नए लोगों को भी लाभ मिल सके।