वर्षों से फरार दो वारण्टियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

एनसीपी न्यूज़। कोटद्वार। माननीय न्यायालय में चल रहे किसी मामले में *अभियुक्त पक्ष अथवा मामले से सम्बन्धित व्यक्ति मा0 न्यायालय में पेशी के दौरान पेश नहीं* होते हैं, तो मा0 न्यायालय सम्बन्धित के विरुद्ध *पेश होने हेतु गैर जमानती वारण्ट (N.B.W) जारी* करते हैं, जिसमें पुलिस सम्बन्धित व्यक्ति को *गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय में पेश* करती है।
इसी परिप्रेक्ष्य में *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को *मा0 न्यायालय से प्राप्त गैर जमानती वारण्ट (N.B.W) की शत प्रतिशत तामील* कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर *मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने हेतु कड़े निर्देश* दिये गये हैं जिसके क्रम में-
*जनपद की कोटद्वार पुलिस* ने माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार द्वारा जारी *वाद संख्या 1374/2021, धारा- 138 NI ACT से सम्बन्धित वारण्टी गिरीशचन्द्र शैलवाल* पुत्र जगदीश शैलवाल नि0 विकासनगर गाडीघाट कोटद्वार जनपद पौडी गढवाल एवं माननीय न्यायालय जे0एम0 कोटद्वार द्वारा जारी *वाद संख्या 911/2019, धारा- 138 NI ACT से सम्बन्धित अभियुक्त इलियास पुत्र स्व0 अब्दुल करीम* निवासी लकडी पड़ाव कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल को *गिरफ्तार करते हुये नियमानुसार आवश्यक वैधानिक* की गयी।
*पुलिस टीमः-*
1. उपनिरीक्षक प्रधुमन सिंह नेगी
2. मुख्य आरक्षी हरीश पाण्डे
3. आरक्षी गौरव यादव