बिना अनुमति नही होगा ध्वनि यंत्रो का प्रयोग
एनसीपी न्यूज़। कोतवाली कोटद्वार में एसएसपी के आदेशानुसार माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका महेंद्र सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के क्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग तथा ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम हेतू निर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु थाना क्षेत्र के सभी धार्मिक स्थलों के धर्म गुरु/प्रबंधक की मीटिंग ली गई । मीटिंग में सभी से ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग हेतु एक सप्ताह में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने हेतु कहा गया।बताया कि बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग नही किया जाएगा तथा प्रशासन के सहयोग से सभी ध्वनि यंत्रो को उतारा जाएगा।